SEBI का BRH वेल्थ क्रिएटर्स मामले में सख्त एक्शन, 5-5 करोड़ के जुर्माने के साथ 11 लोगों को मार्केट से किया बैन
सेबी ने BRH वेल्थ क्रिएटर्स के मामले में 11 लोगों पर पेनाल्टी लगाई है. फाइनल फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर सेबी का नया ऑर्डर जारी हुआ है. मामले में आरोपियों पर 5 से लेकर 7 साल के लिए शेयर बाजार से बैन कर दिया है.
SEBI BRH Wealth Kreators: बाजार नियामक सेबी ने BRH वेल्थ क्रिएटर्स के मामले में 11 लोगों पर पेनाल्टी लगाई है. फाइनल फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर सेबी का नया ऑर्डर जारी हुआ है. मामले में आरोपियों पर 5 से लेकर 7 साल के लिए शेयर बाजार से बैन कर दिया है. इसमें BRH वेल्थ और BRH कमोडिटीज़ पर 5-5 करोड़ रू की पेनाल्टी है, जबकि 7 साल की पाबंदी है. कंपनी के डायरेक्टर अनुभव भट्टर पर 1 करोड़ रु की पेनाल्टी और 7 साल की पाबंदी है. अन्य पर सेबी ने 10-10 लाख रुपये जुर्माना और 5-5 साल की रोक लगाई है. अब BRH वेल्थ, BRH कमोडिटीज, भट्टर मार्केट में संपत्तियां नहीं बेच सकेंगे. BRH पर निवेशकों के शेयर, फंड डाइवर्जन का आरोप लगा है.
सेबी ने BRH वेल्थ और BRH कमोडिटीज़ के बैंक खातों की रकम एक अलग खाता खोलकर NSE को जमा कराने के लिए कहा है. साथ ही अलग डीमैट खोलकर इन दोनों कंपनियों के खातों में पड़े शेयरों को ट्रांसफर करने के लिए कहा है ताकि निवेशकों के क्लेम का निपटारा किया जा सके.
ये भी पढ़ें: SEBI ने इस कंपनी पर लगाई 80 लाख रुपए की पेनाल्टी, रेगुलेटरी नियमों का किया था उल्लंघन
TRENDING NOW
भारी गिरावट में बेच दें ये 2 शेयर और 4 शेयर कर लें पोर्टफोलियो में शामिल! एक्सपर्ट ने बताई कमाई की स्ट्रैटेजी
EMI का बोझ से मिलेगा मिडिल क्लास को छुटकारा? वित्त मंत्री के बयान से मिला Repo Rate घटने का इशारा, रियल एस्टेट सेक्टर भी खुश
मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग
सेबी और एक्सचेंजों ने 1 अप्रैल 2017 से लेकर अक्टूबर 2018 तक दोनों कंपनियों के खातों की जांच की थी जिसके बाद ढेरों गड़बड़ियां सामने आईं. इनमें निवेशकों के शेयरों को गिरवी रखकर उस पर लोन लेना, निवेशकों के फंड की हेराफेरी करना, साथ ही निवेशकों के भरोसे को तोड़ते हुए पॉवर ऑफ अटार्नी का दुरुपयोग करना शामिल है.
सेबी ने अब आदेश दिया है कि तीनों यानि इसमें BRH वेल्थ, BRH कमोडिटीज़ और अनुभव भट्टर मिलकर निवेशकों के पैसे लौटाएं. तीनों की संपत्तियों की बिक्री पर भी रोक लगी है. सेबी ने कहा है कि वो बकाया शेयर भी वापस करें या फिर शेयर की वैल्यू के हिसाब से बदले में पैसे दें. NSE की देखरेख में ये सारा काम करने का आदेश दिया है.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
07:42 PM IST